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कांवड़ यात्रा नेमप्लेट- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नाम नहीं बस भोजन की पहचान बताए

Sanjay kumar, 22 July

Kanwar Yatra Name Plate Issue: उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। नेम प्लेट विवाद से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित होटल-ढाबा के मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पहचान बताने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस भी जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि नाम नहीं बस भोजन की पहचान बताए। इसी के साथ अब दुकान के आगे नेम प्लेट पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि “निर्देश का प्रभाव कई राज्यों में फैला हुआ है। इन याचिकाओं (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश) में नोटिस जारी किया जाए। शुक्रवार को जवाब दिया जाए।”

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