राजस्थान

उच्चतम न्यायालय का निर्देश – दीपावली पर रात्रि में 8 से 10 बजे के बीच ही चलेंगे पटाखे

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए-जिला मजिस्ट्रेट

संजय कुमार चौबीसा
कोटा 10 नवंबर। जिला मजिस्ट्रेट एमपी मीना ने दीपावली के त्यौहार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के क्रम में त्योहारों के अवसर पर एवं उसके बाद भी वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के संबंध में निर्देश दिए हैं कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। दीपावली पर पटाखे रात्रि में 8 से 10 तक ही चलाए जाएं। शांत क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखे नहीं चलाए जाएं।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि गुरू पर्व पर भी रात्रि 8 से 10 बजे तक पटाखें चलाएं जाएं जबकि क्रिसमस एवं नववर्ष के अवसर पर पटाखे रात्रि में 11ः55 से 12ः30 बजे तक चलाए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि विवाह समारोह में भी उन्नत किस्म एवं हरित किस्म के पटाखे ही इस्तेमाल किए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रतिबंधित पटाखे की बिक्री नहीं हो, पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान के संबंध में भी जागरूकता लाई जाए। पुलिस अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएं।

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