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संजय कुमार
कोटा, 24 फरवरी। पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि आज कार्यालय पुलिस अधीक्षक स्थित सभागार में कोचिंग छात्र/छात्राओं को हॉस्टलों में निवासरत रहने के दौरान होने वाली समस्याजों के निवारण हेतु आवश्यक उपाय अपनाये जाने के संबंध में रविदत्त गौड, महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज कोटा की अध्यक्षता में हॉस्टल एसोसिएशन के सदस्यों, हॉस्टल संचालकों एवं कोचिग एरिया के पास संचालित होटल संचालको एवं पुलिस अधिकारियों की बैवतक आयोजित की गई। बैठक में हॉस्टल में निवासरत कोचिंग छात्र/छात्राओं को होने वाली समस्याओं एवं छात्रों द्वारा की जा रही बात्माहत्या के कारणों पर विचार विमर्श किया जाकर उक्त प्रवृत्ति की रोकथाम बाबत कार्ययोजना तैयार करने के संका में गभीरतापूर्वक चर्चा की गई।
बैठक के दौरान हॉस्टल/होटल संचालको को निम्न निर्देश दिये गये :-
1. हॉस्टल एसोसियशन के सदस्यो सचालको को राज्य सरकार की गाईड लाईन की पूर्ण पालना करते हुए हॉस्टल संचालन करे।
2. कोटा शहर में संचालित ऐसे सभी पी.जी. जिनमें कमरों की संख्या 05 या उससे अधिक है उनका नियमानुसार रजिस्ट्रेशन तथा उनों एसोसियशन से जुडना अनिवार्य होगा।
3. प्रलेट्स में रहने वाले गर्ल्स बॉयज का पैरिफिकेशन अनिवार्य किया जायेगा।
4. कोटा शहर में संचालित सभी पीजी की सूची तैयार की जाकर उनसे राज्य सरकार की गाईडच लाईन की पूर्ण पालना करवाई जायेगी।
5. सभी हॉस्टल में मैत्त अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।
6. हॉस्टल संचालक बच्चों को फोलो करे तथा उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखे।
7. कोचिंग एरिया में पुलिस की नियमित गश्त, अधिकारियों द्वारा निरनार राउण्ड किये जायेगे।
8. यदि किसी हॉस्टल में कोई आपराधिक / गलत नशे की गतिविधिया होती है, तो संबंधितहॉस्टल संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
9. कोचिंग एरिया कोई छोटी-छोटी बीट में बांटा जाकर माईक्रो मानिटरिंग निर्धारित की जायेगी।
10.कोचिग ঢাत्र/छात्राओं के रहने एवं खाने की व्यवस्था माता-पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, अतः सभी हॉस्टल संचालक छात्र/छात्राओं के रहने खाने में किसी भी प्रकार की परेशानी नही आने देथे।
11. कोचिग छात्रों की उनके रूम के नियमित अटेण्डेस लौ जाये तथा सभी हॉस्टल में हैगिंग डिवाईस अनिवार्य रूप से हो।
12. हॉस्टलों में बच्चों के आने जाने को एन्ट्री हेतु संधारित राजस्ट्रर सही तरीके से संधारित नहीं हो रहे है. उनका सही तरीके संधारण किये जाने तथा सभी हॉस्टल में बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य होने के निर्देश दिये।
13. सभी हॉस्टल संचालक बच्चों के साथ मानवीयता से व्यवहार करे।
14. यदि किसी होस्टल में कोई गलत गतिविधि पाई जाती है, उसकी जिम्मेदारी हॉस्टल संचालको की होगी, उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
15. हॉस्टल संचालको को कोचिंग एरिया में होने वाली अपराधिक गतिविधियों की सूचना स्टूडेन्ट हेल्प लाईन न. 09530442778 पर दिये जाने हेतु अवगत करवाया गया।
16. होटल संचालको को निर्धारित एसओपी के अनुसार ही आगन्तुको को रूम दिये जाने हेतु निर्देशित किया।
17. यदि किसी होटल में कोई नाबालिग छात्र रूम के लिए जाता है तो उसे रूम किराये पर उपलब्ध नहीं करवाया जाये तथा यदि उसके साथ कोई बालिग आत्ता है तो उसके परिवार के सदस्य साथ होने पर ही कम दिया जाये।
18. होटल में चलने वाले बार संचालक नाबलिग छात्रों को शराब एवं अन्य नशे की सामग्री उपलब्ध नही करवाये।
बैठक के दौरान कोचिंग संचालको / प्रतिनिधयों द्वारा बताई गई अन्य समस्याओं को पूर्ण समाधान किये जाने हेतु महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज कोटा एवं पुलिस अमीक्षक कोटा शहर द्वारा हॉस्टल होटल संचालको प्रतिनिधियों को पूर्ण आक्श्वस्त किया गया तथा साथ ही संचालको को राज्य सरकार की गाईड लाईन की पूर्ण पालना करते हुए डॉस्टल होटल संचालन करने की अपील की, जिससे कोटा में पढ़ने हेतु आने वाले कोचिंग छात्र/छात्राओं को सुरक्षित माहौल दिया जाकर कोटा सुरक्षित शहर बनाया जा सके।
बैठक में अतिरिका पुलिस अधीक्षक कोटा शहर संजय गुप्ता, आईपीएस प्रोबेशनर पंकज यादद, वृत्तापिकारी वृत्त प्रथम भवानी सिह वृताधिकारी वृत्त चतुर्थ हर्षराज सिल धानाधिकारी थाना कुन्हाडी जवाहर नगर, विज्ञान नगर, बोरखेडा, दादाबाडी एवं माहवीर नगर तथा राजीव गांधी नगर जैण्डमार्क सिटी कोरल पार्क तथा कोटा शहर के अन्य हॉस्टल संचालको/प्रतिनिधियों तथा कोचिंग एरिया के आस-पास स्थित होटल संचालकों ने भाग लिया।