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“शुद्ध आहार -मिलावट पर वार” राजस्थान की सबसे बड़ी कार्यवाहीयो में से एक, कोटा में मिलावटी घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी

बालगोपाल डेयरी प्रॉडक्ट्स एफ़- 280, गोदाम नंबर 2,कुबेर एक्सटेंशन,रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया,कोटा बड़ी कार्यवाही करते हुए 6744 लीटर घी (562 कार्टेन)सीज़ कर नमूने लिए

संजय कुमार

कोटा, 11मई। प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे मिलावट के खिलाफ अभियान के तहत अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर आयुक्त इकबाल खान के नेतृत्व एवं अतिरिक्त आयुक्त  पंकज ओझा निर्देशन में मिलावट के खिलाफ अभियान के अंतर्गत कोटा में मैसर्स बाल गोपाल डेयरी प्रॉडक्ट्स रानपुर इंडस्ट्रियल एरिया ,कोटा पर खाद्य सुरक्षा टीम पहुंची, यहां मिले गोदाम के मालिक दिलिप सिंह ने इन्हें बटर ऑयल से बनाना बताया। मोके पर फ़ूड लाइसेंस नहीं मिला जिस वजह से अग्रिम आदेश तक बाल गोपाल डेयरी प्रॉडक्ट्स का खाद्य अनुज्ञा पत्र अग्रिम आदेश तक निलंबित कर दिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पाये गये तथा पेस्टकंट्रोल सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। ना ही मौके पर वाटर ट्रीटमेंट सर्टिफिकेट मिला। ⁠गोदाम का औचक छापा मारने पर वहाँ 5 विभिन्न ब्रांड्स के घी मिले। गुडवेल शक्तिभोग के 158 कार्टन ,सोरस ब्रांड के 252 कार्टेन ,श्रीपरख घी के 10 कार्टेन व 18 पीपे 15 लीटर के ,ग्वालकृष्णा घी के 64 कार्टेन,महाश्री घी के 60 कार्टेन मिले। जो कि बड़े ब्रांडों की नकल थे। मिलावट की आंशका पर सीज़ कर पाँचो ब्राण्ड के 2-2 नमूने (कूल 10 नमूने ) खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम के तहत लेकर पूरा माल कुल 562 कार्टेन,  6744 लीटर घी सीज किया।

पंकज ओझा, अतिरिक्त आयुक्त

पाये गये सभी ब्रांड्स का घी सस्ती दर पर लगभग 350 रुपये बेचना बताया। लिए गए 10 नमूनों को जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला कोटा (5 नमूने) व जयपुर (5 नमूने) में भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियम अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। जिसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 59 व 51 के तहत संचालक पर सजा का प्रावधान भी है।

टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप अग्रवाल, चंद्रवीर सिंह जादोन व नितेश गौतम मौजूद थे।

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