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अनियमित्ता पाये जाने पर राशन डीलर का प्राधिकार-पत्र निलम्बित

संजय कुमार

कोटा 29 अप्रेल। जिला रसद अधिकारी पुष्पा हरवानी ने उपभोक्ताओं की शिकायत पर डीलर जितेन्द्र दुबे, चन्द्रसेल के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज कर डीलर द्वारा राशन सामग्री के वितरण में अनियमितता करने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने के प्राधिकार-पत्र तुरंत प्रभाव से निलम्बित कर दिया।

रसद अधिकारी ने बताया कि चन्द्रसेल एरिया के उचित मूल्य दुकान, पोस कोड-17289 एफ.पी.एस. डीलर जितेन्द्र दुबे के विरुद्ध शिकायत की गई कि उसके द्वारा गत दो माह से कई उपभोक्ताओं से बायामेट्रिक सत्यापन करवा लिया गया किन्तु गेहुँ नही दिया गया।
उक्त शिकायत को गंभीरता से लेकर जिला रसद अधिकारी सोमवार को प्रवर्तन अधिकारी, श्रीमती संन्ध्या सिन्हा को मौके पर भेजकर चन्द्रसेल स्थित दुकान की जाँच करवाई गई। मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं से पुनः शिकायत की पुष्टि की गई। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किये जाकर भौतिक सत्यापन करने पर कुल 98 क्विंटल गेहूंॅ का स्टॉक कम पाया गया। प्रवर्तन अधिकारी की जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकार पत्र निलंबन की कार्रवाई की गई

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