बारावफात जुलुस मे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान करने वाले 2 अभियुक्त व आयोजक गिरफ्तार..
संजय कुमार
कोटा, 16 सितम्बर।
पुलिस अधीक्षक कोटा शहर, डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि कोटा शहर में थाना अनन्तपुरा पर पर दर्ज अभियोग राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में वांछित मुल्जिमानो की तलाश हेतु टीम का गठन किया गया टीम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले वायरल विडियो मे उक्त व्यक्तियो पहचान कर बाद मुल्जिमानो की तलाश पतारसी की गई तो मुल्जिमान 1. अशफाक पुत्र अब्दुल रसीद जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी मस्जिद के पास, तलाबगांव थाना अनन्तपुरा जिला कोटा शहर 2. अमन पुत्र अब्दुल सलाम जाति मुसलमान उम्र 19 साल निवासी सुन्नी चौक अनन्तपुरा थाना अनन्तपुरा जिला कोटा शहर 3. अमन अली उर्फ अमन मसाला पुत्र मोहम्मद ईशहाक जाति मुसलमान उम्र 20 साल निवासी चिश्तिया मस्जिद के पीछे, तलाबगांव थाना अनन्तपुरा जिला कोटा शहर को डिटेन कर गिरफ्तार किया गया।
तरीका वारदात: दिनांक 16.09.2024 को भूपेन्द्रसिंह पुनि थानाधिकारी थाना अनन्तपुरा द्वारा गश्त ईलाका के दोरान सोशल मिडिया के जर्ये एक विडीयो मिला, जिसको देखा तो आज बारावफात जुलुस में किन्ही अज्ञात व्यक्तियो द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर अशोक चक्र के दोनो तरफ चांद तारे छाप कर लहराया गया है जिसका विडियो वायरल हो रहा है। जिसका मालूमात किया तो उक्त विडीयो अनन्तपुरा पुरा क्षेत्र में अज्ञात व्यक्तियो द्वारा बारावफात जुलुस में राष्ट्रीय ध्वज पर आपत्तिजनक चित्र चांद तारे लगाकर ध्वज को लहरा गया है। अज्ञात व्यक्तियो द्वारा भारत के गौरव राष्ट्रीय ध्वज के उपर चांद तारे के चित्रण कर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। जो कि धारा 2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का अपराध घटित होना पाया जाने पर थाना अनन्तपुरा पर प्रकरण धारा 2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान सोशल मीडिया पर वायरल विडियो को गहनता पुर्वक देख कर राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज को विरुपित करने वाले आरोपीयो की पहचान की गई। बाद पहचान व अनुसंधान से राष्ट्रीय ध्वज को विरुपित करने तथा धर्म विरोध की भावना आहात करने वाले आरोपी 1. अमन अली उर्फ अमन मसाला 2. अमन नाई की पहचान कर आरोपी अमन नाई व अमन मसाला को धारा 299 बीएनएस व धारा 2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में गिरफ्तार किया गया। उक्त जुलुस के आयोजक अशफाक को धारा 299, 61(2) बीएनएस व धारा 2 राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 मे गिरफ्तार किया गया। दो नाबालिक विधि से सघर्षरत बालको की पहचान की गई जिनको निरुद्ध किया जावेगा।