“कंज्यूमर केयर अभियान‘‘ के अन्तर्गत अनियमितता पाए जाने पर बनाए चालान
प्रमुख संवाद
कोटा, 29 अगस्त। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार दलहन (तूर, चना दाल और काबुली चने), गेहूं की स्टॉक सीमा का निर्धारण किया गया है। जिला रसद अधिकारी प्रथम पुष्पा हरवानी के निर्देशन में जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) राहुल मीणा ने प्रवर्तन स्टाफ के साथ गुरूवार को दलहन के व्यवहारियों का निरीक्षण किया।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि पुरानी धानमंडी स्थित मेसर्स अशोक किराना स्टोर एवं मैसर्स एस.टी. ट्रेडर्स व प्लाट नं. 7/8 फर्नीचर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स श्री महालक्ष्मी इंडस्ट्रीज के व्यवहारियों का निरीक्षण किया। जहां दलहन के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक निर्धारित स्टॉक सीमा के अन्तर्गत पाया गया। साथ ही, मण्डी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सम्पर्क कर समस्त थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, मिलर एवं आयतकों को निर्धारित स्टॉक सीमा तक दालों का भण्डारण करने तथा रजिस्ट्रेशन से शेष रहे व्यवहारियों का भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने एवं पोर्टल का समय-समय पर अवलोकन कर स्टॉक अपडेट करने के लिए निर्देशित किया गया।
उन्होंने बताया कि ‘‘कंज्यूमर केयर अभियान‘‘ के तहत निगरानी रखते हुए मिठाई एवं सूखे मेवे एवं बेकरी उत्पादों के साथ डिब्बा तौलते पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत स्टेशन रोड स्थित ब्रजवासी मिष्ठान भंडार, एस.एस. डेयरी, जय जिनेन्द्र मिष्ठान भण्डार, सावित्री डेयरी स्टेशन रोड आदि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं पाए जाने पर पीसीआर रूल्स 27 के तहत ब्रजवासी मिष्ठान भंडार 5000 रूपये एवं एस.एस. डेयरी का 5000 रुपये तथा एल एम एक्ट 53/3 के तहत जय जिनेंद्र मिष्ठान भंडार का 500 रुपये तथा सावित्री डेयरी का 500 रुपये का चालान किया