राजस्थान

01 जुलाई से लागू होने वाले नवीन कानून के प्रावधानों को लेकर जनसहभागित शिविर का आयोजन

संजय कुमार

कोटा 29 जून। कोटा पुलिस अधीक्षक डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 से नये कानून के प्रावधान लागू करने के संबंध मे राज्य सरकार से प्राप्त दिशा- निर्देशो के अनुरुप महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा नये कानून के प्रावधानो को लागू किए जाने के संबंध मे गणमान्य नागरिक / हितधारको से संवाद स्थापित करने के लिए अति. पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर दिलीप कुमार सैनी, पुलिस उप अधीक्षक वृत्त तृतीय गरिमा जिदल के निर्देशन मे अनिल कुमार टेलर पुलिस निरीक्षक थाना कैथूनीपोल कोटा द्वारा महावीर सामुदायिक भवन साबरमती कोलोनी कैथूनीपोल मे जनसहभागिता शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे जिला स्तरीय सी. एल. जी सदस्य बद्री प्रसाद गौतम, रेखा शर्मा व अन्य सदस्य, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र एवं गणमान्य व्यक्ति (पुरुष / महिला) उपस्थित रहे। उपस्थित समस्त व्यक्तियो को भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 से लागू किये जाने वाले नये कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के हुए नये प्रावधानो के संबंध मे जानकारी दी गई। उपस्थित समस्त व्यक्तियो को नवीन कानून के संबंध मे अन्य व्यक्तियो को जानकारी देने हेतु समझाइस की गई। उपस्थित सदस्यो को आगामी त्यौहारो के मध्यनजर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने व पुलिस का सहयोग करने तथा शान्ति व्यवस्था को बिगाडने वाले तथा सोशल मिडियो पर गलत टिप्पणी करने वाले असमाजिक तत्वो की सूचना तत्काल पुलिस को देने व किसी भी प्रकार के गलत मैसेज को सोशल मिडिया पर वायरल नही करने हेतु बताया गया। मिटिंग मे उपस्थित समस्त सदस्यो द्वारा आगामी दिनो मे आने वाले त्यौहार के दौरान शान्ति व्यवस्था बनाये रखने मे पुलिस का सहयोग करने का आश्ववासन दिया गया।

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