कोंचिग जाने की बजाय ट्रेन से मुम्बई होकर चेन्नई पहुची बालिका को चेन्नई तमिलनाडु से रेस्क्यु किया गया।
संजय कुमार
कोटा, 17 जून। पुलिस अधीक्षक जिला कोटा शहर डॉ. अमृता दुहन, ने बताया कि दिनांक 11.06.2024 को महावीरनगर निवासी फरियादी द्वारा थाना महावीरनगर पर रिपोर्ट दी थी कि दिनांक 10.06.2024 को सुबह पर हमेशा की भांति 15 वर्षीय नाबालिग बालिका एलेन कोंचिग में नीट की कोंचिग हेतु गई थी जो कोंचिग समय पुरा होने के बाद वापस हॉस्टल नही आई। इस पर थाना महावीरनगर पर धारा 363 भादसं में प्रकरण दर्ज कर उक्त नाबालिग बालिका की तलाश प्रारम्भ की गई।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए लिए नाबालिग बालिका की तलाश हेतु नियती शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध एवं अनुसंधान सैल कोटाशहर के निर्देशन में महेन्द्र कुमार मारू पुनि थानाधिकारी थाना महावीरनगर एवं शिमला देवी गुर्जर उनि प्रभारी मानव तस्करी विरोधी युनिट कोटाशहर के संयुक्त नेतृत्व में थाना महावीरनगर एवं मानव तस्करी विरोधी युनिट की एक संयुक्त विशेष टीम का गठन किया गया।
विशेष टीम द्वारा फरियादी एवं बालिका के परिजनो से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। तकनिकी पुलिसिंग एवं मुखबीरो से आसुचना का समावेश करते हुए बालिका को तलाश किया। तो उक्त नाबालिग बालिका के दिनांक 10.06.2024 को सुबह हॉस्टल से निकल कर एलेन कोंचिग इन्स्टीट्युट जाने की बजाय कोटा जक्शन पहुंचना एवं कोटा जक्शन से सम्पर्क क्रांति से सुरत जाने तक की सुचना मिलने पर विशेष टीम को परिजनो के साथ रवाना किया जो विशेष टीम द्वारा सुरत गुजरात में तलाश किया तो उक्त बालिका के मुम्बई पहुंचने की जानकारी प्राप्त हुई, जो टीम लगातार तलाश करती हुई मुम्बई पहुंची तो उक्त बालिका के दिनांक 11.06.2024 को रात्रि में ही मुम्बई से जरिये ट्रेन चेन्नई जाने की तकनिकी साक्ष्य प्राप्त होने पर टीम को चेन्नई भेजा जो विशेष टीम द्वारा दिनांक 14.06.2024 को चेन्नई स्थित परियामेठ कस्बे से उक्त बालिका को रेस्क्यु करते हुए वापस कोटा लेकर आई। बालिका से लगातार काउसंलिग की गई। बालिका को बाद काउसंलिग के बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करते हुए बालिका गृह में दाखिल करवाई गई। प्रकरण हाजा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।