मंत्री प्रमोद जैन भाया ने क्यों लिखा जिला निर्वाचन आयोग को पत्र, किस से मिल रही है धमकी, जानिए क्या है मामला
लेखराज शर्मा
अन्ता:13 नवम्बर। विधानसभा क्षेत्र अंता (193) जिला-बारां के भाजपा प्रत्याशी कंवरलाल मीणा द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की टांगे तोड़ देने व अपने समर्थकों को कानून हाथ में लेने के उकसावे की आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन पर कार्यवाही करने के लिए मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अन्ता विधानसभा क्षेत्र जिला बारां से वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हूं तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता में अपेक्षित आचरण अनुसार अपना चुनाव प्रचार कर रहा हूं। अन्ता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कंवरलाल मीणा द्वारा खुले तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन किया जा रहा है। उनके द्वारा कई स्थानों पर सार्वजनिक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता की टांगे तोड देने का वक्तव्य दिया गया है और साथ ही साथ अपने समर्थकों से आव्हान किया गया है कि वे बिना डरे कानून अपने हाथ में लेवे और कानून के उल्लघंन पर उनके विरूद्ध कार्यवाही के लिए कंवरलाल मीणा उनकी रक्षा करेंगे तथा कानून का साथ देने के बजाय उनके आव्हान पर कानून का उल्लघंन करने वालों का साथ देंगे। उक्त कृत्य स्पष्ट रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन है। कंवरलाल मीणा व उनके साथी गत कुछ समय से लगातार चुनाव से पूर्व भी अधोहस्ताक्षरकर्ता व उसके परिवार को जान-माल की धमकी देते रहे है और अब चुनाव घोषित हो जाने के बाद, प्रत्याशी नामित हो जाने के बाद भाजपा प्रत्याशी कंवरलाल मीणा द्वारा जिस तरह का प्रचार किया जा रहा है, जिस तरह की धमकियां और जिस तरह से अपने समर्थकों को कानून हाथ में लेने हेतु आव्हान किया जा रहा है उससे निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न होना सम्भव नही लगता है। कंवरलाल मीणा व उनके समर्थक आने वाले दिनों में अन्ता विधानसभा क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने के लिए और भी कई कदम कानून के विरूद्ध व चुनाव आचार संहिता के विरूद्ध उठा सकते है। बानगी के रूप में उनके द्वारा समर्थकों के बीच दिए गए वक्तव्य का विडियो सुलभ संदर्भ हेतु पैन ड्राईव में संलग्न किया जा रहा है।
उपरोक्त के प्रकाश में राजस्थान प्रदेश के राज्य निर्वाचन अधिकारी होने व निर्वाचन आयोग के राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होने के नाते आपसे विनम्र आग्रह है कि कंवरलाल मीणा को चुनाव आचार संहिता उल्लघन का दोषी मानते हुए उनके विरूद्ध चुनाव से अयोग्य करने सहित अन्य कार्यवाही की जावे तथा उनके विरूद्व कानून के उल्लघंन के कारण भी समुचित कार्यवाही की जावे ।